जीएसटी रिटर्न: वित्त वर्ष 22-23 तक फॉर्म 9सी, 31.03.2025 से पहले भरने पर लेट फीस माफ, पहले वसूली गई जनरल पेनाल्टी पर संशय
CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने सर्कुलर 246/03/2025 दिनांक 31 जनवरी 2025 में अधिसूचना संख्या 08/2025 दिनांक 23 जनवरी 2025 को स्पष्ट करते हुए व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 तक के जीएसटी वार्षिक रिटर्न (फॉर्म 9सी) दाखिल करने में देरी पर लगने वाली लेट फीस माफ कर दी गई है, यदि फॉर्म 9सी 31.03.2025 से पहले दाखिल किया जाता है। यह छूट उन व्यापारियों के लिए है जिन्होंने पहले ही फॉर्म 9 दाखिल कर दिया था, लेकिन फॉर्म 9सी दाखिल करना बाकी है।
मुख्य बातें:
सर्कुलर और अधिसूचना का स्पष्टीकरण: CBIC ने सर्कुलर 246/03/2025 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 08/2025 को स्पष्ट किया है, जिसके अनुसार फॉर्म 9 और 9सी को एक साथ वार्षिक रिटर्न माना जाएगा।
फॉर्म 9 और 9सी एक साथ: CBIC का कहना है कि धारा 44(2) और नियम 80(3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न तभी पूरा माना जाएगा जब दोनों फॉर्म (9 और 9सी) दाखिल किए जाएं। इसलिए, इन दोनों के लिए अलग-अलग लेट फीस नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 47(2) के तहत “लेट फीस” FORM 9 और FORM 9C दोनों पर लागू होगी। “लेट फीस” उस तारीख से लगेगी जब वार्षिक रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख थी, और यह तब तक लगेगी जब तक पूरा वार्षिक रिटर्न यानी FORM GSTR-9 और FORM GSTR-9C सही तरीके से जमा नहीं हो जाता।
लेट फीस माफी की शर्त: यदि आपने फॉर्म 9 समय पर दाखिल किया था, लेकिन फॉर्म 9सी दाखिल करने में देरी हुई है, तो आपको लेट फीस नहीं देनी होगी। जिनको 9C फाइल करने की पात्रता नहीं आती है उनको late फीस form 9 देरी से फाइल करने पर ही लगेगी |
अंतिम तिथि: यह माफी वित्त वर्ष 2022-23 तक के लिए है और फॉर्म 9सी 31 मार्च 2025 से पहले दाखिल करना होगा।
कितनी लेट फीस माफ?: लेट फीस केवल उस अवधि के लिए माफ की जाएगी जो फॉर्म 9 की तय तारीख से फॉर्म 9सी दाखिल करने की तारीख के बीच आती है।
व्यापारियों को राहत: CBIC का यह कदम उन व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है जो किसी कारणवश फॉर्म 9सी नहीं भर पाए थे। अब उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना रिटर्न पूरा करने का मौका मिलेगा।
सर्कुलर 246/03/2025 द्वारा स्पष्टीकरण: यह स्पष्टीकरण सर्कुलर 246/03/2025 में दिया गया है, जो अधिसूचना संख्या 08/2025 को स्पष्ट करता है।
पहले वसूले गए पेनाल्टी पर संशय: विभाग ने कई करदाताओं से फॉर्म 9सी दाखिल करने में देरी के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 125 के तहत 50,000 रुपये का सामान्य पेनाल्टी वसूला था, जो अब गलत प्रतीत होता है।
पेनाल्टी वापसी पर स्पष्टता नहीं: सर्कुलर में पहले भुगतान की गई लेट फी का refund नहीं दिया जाएगा यह कहा है, और जनरल पेनाल्टी के भुगतान पर चुप्पी है। CBIC को फॉर्म 9 और 9सी के संयुक्त लेट फीस के बारे में पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए था।
आसान शब्दों में: CBIC ने वित्त वर्ष 22-23 तक के फॉर्म 9सी को 31.03.2025 से पहले भरने पर लेट फीस माफ कर दी है, लेकिन पहले वसूले गए 50,000 रुपये के general पेनाल्टी की वापसी पर कोई स्पष्टता नहीं है। CBIC को पहले ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि फॉर्म 9 और 9सी के लिए संयुक्त लेट फीस लगेगी।